मुंबई : मुंबई की एक विशेष पीएमएलए (धनशोधन निरोधक अधिनियम) अदालत ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक कथित मामले में विजय माल्या को घोषित अपराधी बताते हुए भगोड़ा घोषित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से माल्या को भगोड़ा घोषित करने का अनुरोध किया था।
ईडी का कहना था कि बार-बार समन देने के बावजूद माल्या पेश नहीं हुए। ईडी ने इंटरपोल से भी माल्या के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने की मांग की थी। लेकिन सबूतों की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सका।
खबरों के अनुसार ईडी ने माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है।
कोर्ट के भगोड़ा घोषित हो जाने के बाद अब इंटरपोल के जरिए भी माल्या पर कार्रवाई के रास्ते खुल गए हैं जो आने वाले दिनों में किंगफिशर के इस कर्ताधर्ता की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। विशेष कोर्ट से से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ईडी को विजय माल्या के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी करने में आसानी होगी।
गौरतलब है कि माल्या पर बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। बैंक का कर्ज चुकाए बिना विजय माल्या लंदन जा चुके हैं और उनके खिलाफ जांच एजेंसियां कई तरह की कार्रवाई कर रही हैं। ईडी ने माल्या का राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द करवा दिया है।