नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने दिए गए फैसले में कर्नाटक से कहा कि वह विधानसभा प्रस्ताव के बावजूद तीन दिन में तमिलनाडु के लिए कावेरी का 6000 क्यूसेक जल छोड़े । कोर्ट ने एटार्नी जनरल से कहा कि वे दोनों राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों के बीच बैठक कराएं और केंद्र से कहा कि वह कावेरी जल को लेकर जारी गतिरोध का समाधान करे।
इससे पहले कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कावेरी नदी का प्रतिदिन छह हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ने के उसके आदेश में संशोधन का अनुरोध करते हुए कहा था कि उसके जलाशयों में पर्याप्त जल नहीं है। दोनों राज्य अपनी अपनी चिंताओं को लेकर नई कानूनी लड़ाई में उलझ गये हैं। तमिलनाडु ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए इस अदालत के आदेश का सम्मान तथा पालन नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 20 सितंबर को सुनाए गए आदेश में कर्नाटक को निर्देश दिया था कि वह 27 सितंबर तक हर दिन तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 6000 क्यूसेक पानी छोड़े। शीर्ष अदालत ने निगरानी समिति द्वारा निर्धारित जल की मात्रा में तीन हजार क्यूसेक की बढोत्तरी की है।