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बिहार : सुप्रीम कोर्ट ने रेप आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द की

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Home भारत

बिहार : सुप्रीम कोर्ट ने रेप आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द की

by desk
8 November, 2016
in भारत
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को सरेंडर करने को कहा है. कोर्ट ने बुधवार को यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया है और उनकी जमानत को दो हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है. अब दो हफ्तों तक यादव को जेल में ही रहना होगा.
कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के जमानत का आदेश को दो हफ्ते के लिए निलंबित इस लिए किया गया है ताकि इस दौरान ट्रायल कोर्ट में रेप पीड़िता की गवाही दर्ज हो सके. इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में ट्रायल में पीड़िता की गवाही पर रोक लगा दी थी. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना ट्रायल के लिए कहा है. लेकिन पीड़िता को खतरा है और वो कोर्ट नहीं जा पा रही है. लेकिन ट्रायल कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश से बंधा है. इसलिए अगली सुनवाई तक राजबल्लभ को कस्टडी ले लिया जाए ताकि पीड़िता कोर्ट में गवाही दे सके. वहीं, राजबल्लभ की ओर से कहा गया कि बिहार सरकार पीड़िता की सुरक्षा करने की बजाए उन्हीं पर आरोप लगा रही है.
बिहार में 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी व राष्ट्रीय जनता दल RJD से निलंबित नवादा से विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है. पिछली सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजबल्लभ यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. गौरतलब है कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा महिला थाने में 9 फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी.
दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गई. आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया और विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की को 7 फरवरी को बिहार शरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई.

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