नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस की याचिका ठुकरा दी है जिसमें गुजरात में राज्यसभा चुनाव में NOTA पर स्टे लगाने की मांग की गई थी।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा (NOTA) का विकल्प रहेगा।
8 अगस्त को गुजरात में राज्यसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गुजरात कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प आने का विरोध किया था। उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस पर रोक की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए नोटा पर स्टे से इंकार कर दिया।
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में नोटा के विकल्प को लेकर गुजरात कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवाल पूछा है कि चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में अधिसूचना 2014 में जारी की थी। फिर इस मामले में इतना देर से सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह संवैधानिक मामला है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। इस संदर्भ में सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।