नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों से 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में बंगला खाली करना होगा। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस पद पर रहते मिले आवास के वह हकदार नहीं हैं। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और राम नरेश यादव के नाम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एनजीओ लोक प्रहरी की अर्जी पर सुनाया है।
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। ऐसे में किसी भी राज्य में सरकारें पूर्व सीएम से आवास खाली करने के लिए कह सकती हैं। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र बंगला मिलने का प्रावधान सरकार ने किया हुआ था। इसी प्रावधान के तहत मायावती, मुलायम, राजनाथ जैसे पूर्व CM के पास दो-दो सरकारी आवास थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद इन सभी को 2 महीने में सरकारी आवास खाली करना होगा।