नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित करीब 1000 एकड़ जमीन पर दिए गए के फैसले से टाटा मोटर्स को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर में जमीन अधिग्रहण को गलत ठहराया है और जमीन अधिग्रहण पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिंगूर में जमीन अधिग्रहण गलत है। कानूनी रूप से यह जमीन अधिग्रहण सही नहीं था। लिहाजा राज्य सरकार (पश्चिम बंगाल सरकार) ऐसे जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 12 हफ्तों में किसानों की जमीन को वापस लौटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को किसानों को जमीन वापस लौटाने का आदेश देते हुए कहा कि जमीन के लिए मिला मुआवजा किसान वापस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को फटकारते हुए कहा कि यह जमीन अधिग्रहण कानूनी रूप से सही नहीं था और लेफ्ट सरकार ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंगुर पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय को ऐतिहासिक जीत बताया है। ममता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को किस तरह लागू किया जाए, इस पर विचार करने के लिए हम लोग कल एक रणनीतिक बैठक करेंगे। हम 10 साल से इस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह किसानों की जीत है । किसानों को जमीन लौटाने के लिए एक व्यवस्था बनाने पर काम करेंगे ।
दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार के अधिग्रहण को सही ठहराया था जिसके खिलाफ किसानों की ओर से गैर सरकारी संगठनों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्ट सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लगता है सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह जमीन का अधिग्रहण किया वह तमाशा और नियम कानून को ताक पर रखकर जल्दबाजी में लिया गया फैसला था।