नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डिग्री विवाद में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत दी है. दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने उनकी डिग्री को फर्जी बताने वाली अर्जी खारिज कर दी है. अदालत ने न सिर्फ अर्जी खारिज की, बल्कि ये भी कहा कि ये अर्जी परेशान करने के लिए दाखिल की गई है.
इस अर्जी को खारित करते हुए कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि ये अर्जी दाखिल नहीं की जाती अगर आरोपी केंद्रीय मंत्री नहीं होतीं. कोर्ट का ये भी कहना था कि इतने लंबे समय में ओरिजनल सबूत खत्म हो चुके हैं और जो दूसरे सबूत पेश किए गए हैं वो कोर्ट की सुनवाई के लिए काफी नहीं हैं.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने चुनाव आयोग की तरफ से बंद लिफाफे में कागज़ात जमा किए जाने के बाद अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था. चुनाव आयोग कोर्ट में स्मृति की तरफ से 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान जमा किए गए काग़जात कोर्ट को उपलब्ध कराए थे.
पिछले साल एक स्वतंत्र लेखक अहमर खान ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और उसने दावा किया था कि स्मृति ने अलग अलग चुनावों में अपनी डिग्री को लेकर अलग अलग जानकारियां दी थी.