यूपी में सारी बातों के बीच 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश भी तय किए हैं, जिसका पालन अभिभावक समेत स्कूल प्रशासन को करना होगा। जिसके बाद ही बच्चों को स्कूल भेजा जा सकेंगे। स्कूलों को इसके लिए पैरेंट्स से लिखित सहमति लेनी होगी कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं या नहीं।
यूपी के किसी भी कन्टेनमेंट जोन में कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। जहां स्कूल खुल रहे हैं, वहां कक्षा दो पालियों में चलेंगी। पहली पाली में कक्षा 9 व 10 और दूसरी पाली में कक्षा 11 व 12वीं के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। एक दिन में एक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स को ही बुलाया जा सकेगा और बाकी स्टूडेंट्स को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। विद्यालय में उपस्थिति के लिए लचीला रुख अपनाया जाएगा और किसी भी विद्यार्थी को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी
ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। स्कूल बुलाने में उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा, जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि विद्यार्थी घर पर रहते हुए ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहें तो यह सुविधा उन्हें दी जाने की बात सामने आई है।
हर पाली के बाद स्कूल को करना होगा सैनिटाइज
कक्षा में बच्चों को कम से कम छह फुट की दूरी पर बिठाया जाएगा। हर पाली के बाद स्कूल को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूलों में सैनेटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होगी। यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण होंगे तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाएगा।
स्कूल में आते और छुट्टी के समय स्कूल गेट से निकलते समय सोशल डिसटेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। स्कूल बस, वैन और अन्य परिवहन की सुविधाओं को भी रोज सैनिटाइज करवाया जाएगा। स्कूल प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएंगे।
मानक संचालन प्रक्रिया, एसओपी जारी हो गई है
स्वास्थ्य, स्वच्छता व अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए एसओपी जारी की गई है। यह माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों का नियमित निरीक्षण करें।