नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर 25 हज़ार का जुर्माना लगाया है. डेंगू-चिकनगुनिया मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने के चलते ये जुर्माना लगाया गया है.
इससे पहले, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की तरफ से दाखिल हलफनामे में हालात के लिए अफसरों को ज़िम्मेदार ठहराने पर कड़ी नाराज़गी जताई थी. कोर्ट की नाराजगी को देखते हुए दिल्ली के वकील ने सीलबंद लिफाफे में अधिकारियों का नाम बताने की बात कही थी.
लेकिन कोर्ट ने इससे मना करते हुए कहा था कि ये बेहद गंभीर आरोप है. जब आरोप खुली अदालत में लगाया है तो नाम भी खुली अदालत में लेने होंगे. आप कल तक हलफनामा दाखिल करें. इस लिहाज से दिल्ली सरकार को शनिवार को हलफनामा दाखिल कर देना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज दिल्ली सरकार के वकील ने स्वास्थ्य मंत्री के व्यस्त होने का हवाला दिया. उन्होंने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग की.
इस पर नाराज़ कोर्ट ने टिप्पणी किया कि पहले आप बड़े-बड़े आरोप लगाते हैं. फिर हलफनामा दाखिल नहीं करते. लोग मर रहे हैं और आप समय मांग रहे हैं. हालांकि, कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कल तक का वक़्त दे दिया. लेकिन, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया.