चेन्नई : भारतीय रिजर्व बैंक ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि वह सुरक्षा कारणों से बैंकों को 500 के नए नोटों को जारी करने संबंधी जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते.
रिजर्व बैंक के एक वकील ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह दलील दी. याचिका में रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह नोटबंदी के संबंध में रिजर्व बैंक की तरफ से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें और सोसाइटी में नकदी निकालने और पुरानी मुद्राओं की अदला-बदली की अनुमति दे.
हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को मामले की सुनवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी थी. जब उसने रिजर्व बैंक से जानना चाहा था कि क्या नोटबंदी के बाद मौजूदा नकदी के संकट को आसान बनाने के लिए तमिलनाडु में 500 के नए नोट उपलब्ध कराए जाएंगे.
उन्होंने शौरी की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि शौरी ने अच्छी बातें कही हैं. दरअसल, शौरी ने अपनी टिप्पणी में इस कदम की आलोचना की थी. वकील की दलील दर्ज करने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर के लिए स्थगित कर दी.