कामरुप : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मानहानि के एक मामले में आज कामरूप जिले की मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश हुए. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राहुल को 6 अगस्त को समन जारी करके 29 सितम्बर को अदालत के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया था. आरएसएस के कार्यकर्ता अंजन बोरा ने राहुल के खिलाफ कामरूप के सीजेएम की अदालत में आपराधिक मानहानि मामला दायर किया था.
इसमें आरोप लगाया गया था कि बारपेटा सतरा में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवेश नहीं करने देने का आरोप लगाकर संगठन की छवि को खराब किया है. बारपेटा सतरा 16वीं सदी का वैष्णो मंदिर है. राहुल ने 12 दिसम्बर 2015 को ये आरोप लगाए थे.
कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय हजारिका ने राहुल को तलब कर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मुकदमे का सामना करने को कहा है जिसके तहत मानहानि करने पर उसे दो वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है.