इस्लामाबाद : पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई करेगा, जिसमें शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। विशेष अदालत ने उन्हें देशद्रोह का दोषी पाया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति ने जनवरी में शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी, जिसमें विशेष अदालत के फैसले को पलटने की मांग की गई थी। रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस आधार पर याचिका को वापस कर दिया था कि जब तक याचिकाकर्ता खुद आत्मसमर्पण नहीं करता, तब तक उसकी अपील पर गौर नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के नियम, 1980 के ऑर्डर 23, नियम 8 में यह अधिकार दिया गया है कि जब तक दोषी अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देता तब तक वह किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं करता। मुशर्रफ के वकील ने फिर रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुलजार अहमद सोमवार को अपने चैंबर में अपील पर दलीलें सुनेंगे।