नयी दिल्ली : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज कहा कि न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय फीस समिति ने पेशेवर कॉलेजों द्वारा वसूल की जा सकने वाली फीस की अधिकतम सीमा की सिफारिश करने वाली अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें कैपिटेशन फीस शामिल नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की शिकायतें थीं कि कुछ पेशेवर कॉलेज कैपिटेशन फीस वसूल रहे हैं।
इसको नियमित करने के क्रम में, और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पेशेवर पाठ्यक्रमों में ट्यूशन और डेवलपमेंट फीस वसूलने के लिए मानदंडो और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय फीस समिति का गठन किया गया था।
समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है जिसमें उसने फीस की अधिकतम सीमा की सिफारिश की है जो पेशवर कॉलेज वसूल सकते हैं जिसमें कैपिटेशन फीस को शामिल नहीं किया जाएगा।