नई दिल्ली : 2008 मालेगांव धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका मुंबई सेशन्स कोर्ट ने खारिज कर दी. जबकि इस मामले में कुछ दिन पहले ही एनआईए ने अपनी चार्जशीट से साध्वी प्रज्ञा का नाम हटा लिया था. एनआईए ने कोर्ट में ये भी कहा था कि आरोपियों को मालेगांव धमाकों की साजिश की जानकारी नहीं थी और जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी नहीं मिले. इसी आधार पर प्रज्ञा ठाकुर ने एनआईए की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से मना कर दिया.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 में अंजुमन चौक के पास मोटरसाइकिल पर धमाका हुआ था. ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे. एटीएस ने जांच में इसे आतंकी हमला करार दिया था और बाद में भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया. मालेगांव ब्लास्ट में महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था.