नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आदेश दिया है कि भूमि अध्यादेश से जुड़े सभी रिकार्ड सार्वजनिक किये जाएं जिसमें फाइल नोटिंग भी शामिल हों।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत वेंकटेश नायक ने पिछले वर्ष जनवरी में राष्ट्रपति सचिवालय से उन सभी सामग्रियों की प्रतियां मांगी थी जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने भूमि अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की थी, साथ ही संबंधित फाइल नोटिंग की प्रतियां भी मांगी थी।
इस याचिका को भूमि संसाधन विभाग (डीओएलए) के पास भेजा गया जिसने कहा कि उसके समक्ष संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। इस याचिका को केंद्र सरकार के विधायी विभाग के पास भी भेजा गया। हालांकि विधायी विभाग ने कहा कि मांगी गई सूचना ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक विभाग के दायरे में आती है और अध्यादेश का अनुमोदन करने से जुड़े रिकार्ड डीओएलए के पास उपलब्ध हैं।
सूचना नहीं मिलने पर नायक ने पिछले वर्ष मई में सीआईसी के समक्ष अपील दायर की। पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने विधायी विभाग के एक जवाब का उल्लेख करते हुए कहा कि अध्यादेश को अनुमोदन प्रदान करने से जुड़ा रिकार्ड भूमि संसाधन विभाग के पास उपलब्ध है। इसके मद्देनजर आयोग प्रतिवादी (डीओएलए) को मांगी गई सूचना चार सप्ताह में प्रदान करने का निर्देश देता है।