नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण कल्याणकारी बैठकों में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी।
अदालत जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष एन. सांई बालाजी व अन्य पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में विश्वविद्यालय द्वारा वैधानिक बैठकों में भाग लेने पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा, मामला अब 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। तब तक सभी स्कूलों के डीन/केंद्रों/विशेष केंद्रों के अध्यक्षों को जारी सर्कुलर के मुद्दे से संबंधित 15 फरवरी के मिनट्स को स्थगित किया जाता है, जिसमें छात्रों को स्कूल/केंद्र स्तर की विभिन्न इकाइयों की बैठकों में हिस्सा लेने से मना करता है, क्योंकि इन कल्याणकारी बैठकों में छात्रों के हिस्सा लेने से कोई गलत नहीं होगा।
बालाजी ने अपनी याचिका में कहा कि विश्वविद्यालय ने उनके व्यक्तिगत चुनाव खर्च का अलग-अलग बिल नहीं देने के लिए उनको अपना काम करने से रोक दिया है।
याचिकाकर्ताओं ने 14 सिंतबर, 2018 को हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने अदालत से उन्हें विश्वविद्यालय के चुने हुए पदाधिकारी घोषित करने का निर्देश देने की मांग की।
अदालत ने मसले को शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में सूचीबद्ध किया है और दो महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है।