नई दिल्ली : इनेलो नेता और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सतबीर सिंह कादियान को 20 साल से अधिक पुराने इफको भ्रष्टाचार मामले में विशेष अदालत ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई और उनपर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
66 वर्षीय कादियान के अलावा विशेष सीबीआई न्यायाधीश जितेंद्र कुमार मिश्रा ने 64 वर्षीय विनायक नारायण देवस्थली, यूको बैंक के पूर्व सहायक प्रबंधक (कोष) और आईआईटी के पूर्व छात्र 65 वर्षीय अनिल कुमार मल्होत्रा और यूको बैंक के पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक (जमा) 70 वर्षीय सुनील गोरावारा को भी सात साल के कारावास की सजा सुनाई.
अदालत ने कहा कि इस मामले का सबसे विचित्र तथ्य यह है कि कादियान निर्वाचित प्रतिनिधि है और वह हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष भी थे. यह उनका और अन्य दोषियों का कर्तव्य था कि वे राज्य के प्रति ईमानदार रहें, अन्यथा राज्य की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी.
अदालत ने कहा कि कादियान इफको के अध्यक्ष थे और उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए कि लोगों ने उनपर विश्वास जताया क्योंकि उनकी ही दलील है कि यह एक राजनैतिक पद था. लेकिन अपनी ईमानदारी साबित करने की बजाय, उन्होंने हषर्द एस मेहता (मृत आरोपी) की अवैध मंशा के अनुसार अन्य दोषियों के साथ हाथ मिलाकर एक साजिश के तहत अपराध को अंजाम दिया.