नई दिल्ली : नोएडा-दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क डीएनडी पर चार हफ्ते तक पैसे नहीं लगेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी से लागत और आमदनी का ऑडिट करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा फ्लाईवे को टोल फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कैग से डीएनडी फ्लाइवे परियोजना की लागत की जांच करने और इसकी एक रिपोर्ट अदालत के समक्ष जमा करने को कहा है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना था कि डीएनडी को चलाने वाली नोएडा टोल ब्रिज कंपनी कांट्रेक्ट के मुताबिक तय पैसे कमा चुकी है. इसके मद्देनज़र हाई कोर्ट ने टोल वसूली पर तुरंत रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टोल कंपनी को 28 अक्टूबर को अंतरिम राहत नहीं मिली थी.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की इस दलील को मान लिया था कि उसके मुनाफे और नुकसान से जुड़े अकाउंट का ऑडिट होना चाहिए. कंपनी का दावा है कि ऑडिट से ये साफ़ हो जाएगा कि उसने अभी उतने पैसे नहीं कमाए हैं जितना उससे वादा किया गया था. कोर्ट ने कहा है कि ऑडिटर की रिपोर्ट देखने के बाद ही टोल वसूली पर कोई आदेश दिया जाएगा.