नई दिल्ली : ग्रेटर नोएडा कोर्ट के सूरजपुर कोर्ट में चली तीन महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मो. अखलाक समेत छह लोगों पर गोहत्या का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने जारचा थाने को आदेश दिए हैं कि मामला दर्ज करके जांच रिपोर्ट अदालत में जमा कराए.
कोर्ट ने परिवार के जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है उनमें अखलाक का भाई – जान मोहम्मद, अखलाक की मां असगरी, अखलाक की पत्नी इकरामन, अखलाक का बेटा- दानिश खान, अखलाक की बेटी –शाहिस्ता और रिश्तेदार सोनी का नाम शामिल है.
गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव के ही एक शख्स ने शिकायत की थी कि गांव में गोहत्या हुई है और जो मांस मिला था वो फोरेंसिक जांच में साबित हो गया कि गोवंश का है. कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.
बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गोहत्या की खबर पर भीड़ ने पीट पीटकर अखलाक की हत्या कर दी थी. साथ ही उनके बेटे दानिश को पीट पीटकर अधमरा कर दिया गया था. मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है. 17 आरोपी जेल में है, जबकि एक नाबालिग को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.