नई दिल्ली। यदि आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं भी बनवाया है तो टेंशन लेने की जरुरत नहीं है। सरकार के सामाजिक स्कीमों का फायदा लेने के लिए आधार को जरूरी बनाने की डेडलाइन बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर कर दिया है। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी। इस तरह आप बगैर आधार के भी 31 दिसंबर तक सामाजिक स्कीमों का लाभ ले सकते हैं। केंद्र ने बुधवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जानकारी दी।
Supreme Court likely to hear Aadhaar case in the first week of November; Deadline for Aadhaar extended till December 31.
— ANI (@ANI) August 30, 2017
राइट टू प्राइवेसी के आधार पर चुनौती
अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेनूगोपाल ने केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच को यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार घोषित करने के बाद दायर याचिकाओं में आधार की वैद्यता को चुनौती दी गई थी।
नवंबर में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। एजी ने इन याचिकाओं को लिस्ट करने के लिए जस्टिस दिपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच से तीन के बदले पांच जजों की बेंच द्वारा इस पर सुनवाई करने का आग्रह किया है।
जून में इससे पहले बढ़ाई गई थी डेडलाइन
27 जून को सोशल स्कीमों का लाभ लेने के लिए आधार को बाध्यकारी बनाने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून से 30 सितंबर कर दिया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सामाजिक लाभ से जुड़ी योजनाओं व स्कीमों के संबंध में आधार को बाध्यकारी बनाने वाले सरकारी नोटिफिकेशन पर कोई रोक नहीं होगी।