नई दिल्ली : भारत एंट्रिक्स-देवास सौदा मामले में हेग न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करेगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अनुबंध को रद्द करने को अनुचित और ‘अन्यायसंगत’ बताते हुए उससे मुआवजे के तौर पर भारी राशि का भुगतान करने को कहा था।
अंतरिक्ष विभाग में सचिव ए.एस. किरण कुमार ने कहा कि हम हेग न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। हालांकि, उन्होंने इस मुद्दे पर और टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।’ भारत हेग स्थित पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्ब्रिटेशन (पीसीए) न्यायाधिकरण में मध्यस्थता का मामला हार गया था। भारत की अंतरिक्ष मार्केटिंग पीएसयू एंट्रिक्स कॉर्प ने बेंगलुरू स्थित निजी मल्टीमीडिया फर्म देवास के साथ अनुबंध को समाप्त कर दिया था।
न्यायाधिकरण ने कहा कि भारत सरकार ने अनुबंध को रद्द करने में ‘अनुचित’ और ‘अन्यायसंगत’ तरीके से कार्रवाई की थी। यह अनुबंध दो उपग्रहों और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से जुड़ा था। न्यायाधिकरण ने पाया कि अनुबंध को रद्द करने और एस बैंड स्पेक्ट्रम का वाणिज्यिक इस्तेमाल करने से देवास को मना करना स्वामित्वहरण है।