नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को श्रीनगर में मारे गए शब्बीर मीर के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है. युवक शब्बीर की मौत बुरहान वानी के एनकाउंटर का विरोध-प्रदर्शन के दौरान हो गई थी.
उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि डीएसपी यासिर क़ादरी ने घर में घुस कर शब्बीर को गोली मारी थी. इस मामले में निचली अदालत ने डीएसपी और दूसरे पुलिसवालों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.
हाई कोर्ट ने भी इस आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था. इस आदेश पर अमल न होने के चलते हाई कोर्ट ने सरकार को अवमानना का नोटिस भी जारी किया था. राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपी के खिलाफ एफआईआर और सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. फ़िलहाल ये रोक जारी रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर के प्रिंसिपल सेशन जज की देखरेख में शब्बीर के पोस्टमार्टम का आदेश दिया है. कोर्ट ने तीन हफ्ते में पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.