नई दिल्ली : सरकार द्वारा 500 और 1,000 के बंद किए गए नोटों को जमा कराने की जो 50 दिन की समय दी गई है उसमें यदि कोई व्यक्ति बैंक खातों में कुल मिलाकर 2.50 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा कराता है तो उसे अपना स्थायी खाता संख्या-परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन नंबर) देना अनिवार्य होगा.
अभी किसी अनुसूचित या सहकारी बैंक में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की जमा के लिए पैन देना होता है. यह कदम इसलिए उठाया गया है जिससे कोई इस 50 दिन के समय के दौरान अपनी काली कमाई को बैंक खातों में जमा कर सफेद ना कर सके.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा आज अधिसूचित संशोधन के अनुसार एक दिन में 50,000 रुपये जमा कराने पर पैन की अनिवार्यता के अलावा 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान अपने बैंक खातों में कुल 2.5 लाख रुपये या इससे ज्यादा का अमाउंट जमा कराने पर भी पैन नंबर जमा करना होगा. सीबीडीटी ने कहा कि उसने आज की तारीख तक करीब 25 करोड़ पैन कार्ड जारी किए हैं.
बताते चलें कि सरकार ने बैंकों और डाकघरों को निर्देश दिया है कि इस दौरान बचत खाते में 2.5 लाख रुपये और चालू खाते में 12.50 लाख रुपये से ज्यादा जमा कराने वाले लोगों की जानकारी आयकर विभाग को दें.