नई दिल्ली : अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि अक्टूबर से प्राइवेट कंपनी के इम्प्लॉइज अब अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा ऑनलाइन निकाल सकेंगे। कर्मचारियों को पैसे के लिए कंपनी के चक्कर नहीं काटने होंगे। EPFO इसके लिए डाटा इंटीग्रेशन के काम को अंतिम रूप दे रहा है।
EPFO के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिशनर डॉ. वीपी. जॉय ने बताया कि इसके लिए डाटा इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। दिसंबर से ऑनलाइन पीएफ विद्ड्राल की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए EPFO ने अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। मौजूदा समय में EPFO के एक्टिव अकाउंट होल्डर्स की तदाद 3.6 करोड़ है।
वर्तमान में अभी आप मैनुअल प्रॉसेस के जरिए ईपीएफ विदड्रॉल कर सकते हैं। ईपीएफ विदड्राल के लिए जरूरी है कि आप कम से कम दो माह से बेरोजगार हों। इसके लिए फॉर्म-10C और फॉर्म-19 भरना होता है। आपको यह फॉर्म यूएएन नंबर के साथ पुराने ऑर्गनाइजेशन में देना होता है। पुराना ऑर्गनाइजेशन आपकी सभी डिटेल वेरिफाई करने के बाद फॉर्म को ईपीएफ ऑफिस को भेज देता है। सामान्य रूप से इसमें 15 दिन से 1 माह तक का वक्त लगता है।