नई दिल्ली, केंद्र शासित दमन दीव और दादर व नगर हवेली की राजधानी दमन होगी। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया।
संसद ने 3 दिसंबर को दादर नगर हवेली और दमन व दीव के दो केंद्र शासित प्रदेशों को विलय करने के लिए दादर व नगर हवेली और दमन दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 पारित किया।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 को केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विनियमन, 2020 द्वारा संशोधित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और केंद्र शासित वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विनियमन, 2020 द्वारा संशोधित किया जाएगा और दादरा और नगर हवेली वैल्यू एडेड टैक्स विनियमन, 2005 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव वैल्यू एडेड टैक्स (संशोधन) विनियमन, 2020 द्वारा संशोधित किया जाएगा।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि दमन और दीव वैल्यू एडेड टैक्स विनियमन, 2005 को दमन और दीव वैल्यू एडेड टैक्स (निरसन) विनियमन, 2020 के जरिए हटाया जाएगा।
गोवा, दमन और दीव उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1964 को हटाकर दादरा और नगर द्वारा संशोधित किया जाएगा।
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